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मध्यप्रदेश में जेलों में कैदियों से मुलाकात पर लगा बैन हटा, परिवार मिल सकेंगे

भोपाल: मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों से उनके परिवार अब पहले की तरह मिल सकेंगे. सरकार ने मुलाकात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. एक नवंबर से मेल-मुलाकात की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी. कोरोना के कारण मध्य प्रदेश की जेलों में कैदियों से उनके परिवार की मेल-मुलाकात पर प्रतिबंध लगा हुआ था.

मध्यप्रदेश के जेलों में बंद बंदियों के परिजन से मिलने की इजाजत राज्य शासन ने दे दी है। परिजन 1 नवंबर से जेल मुख्यालय में बंद बंदियों से मुलाकात कर सकेंगे। राज्य शासन द्वारा कोरोना के मद्देनजर मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक की रोक लगाई गई थी।

दरअसल राज्य शासन ने जेल के बंद बंदियों के परिजन से मुलाकात के लिए 1 नवंबर से स्वीकृति प्रदान की है। जिसके बाद परिजन जेलों में जाकर बंदियों से मुलाकात कर सकेंगे। हालांकि राज्य शासन की तरफ से इसके लिए दिशानिर्देश जारी किया गया है। जिसका परिजन एवं बंदियों दोनों को पालन करना पड़ेगा।

कोरोना संक्रमण और लॉक डाउन के दौरान जेल प्रशासन ने कैदियों और परिवार की मुलाकात के लिए वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था शुरू की थी. इसके जरिए जेल में बंद कैदी से उनके परिवार जेल के बाहर से बात कर सकते थे. इसके लिए उन्हें जेल प्रशासन को एक आवेदन देना पड़ता था.इस आवेदन की जांच के बाद जेल प्रशासन वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था करता था. लेकिन अब पुरानी व्यवस्था बहाल होने पर जेल में आकर परिवारजन अपने रिश्तेदार से मुलाकात और उनसे फेस टू फेस बात कर सकेंगे. इसके लिए परिवार को जेल प्रशासन से पहले से अनुमति लेनी होगी.

बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया था। जिसके बाद जेल में बंदियों से मुलाकात पर 31 मई तक रोक लगा दी गई थी। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया था लेकिन जब एक बार फिर से कोरोना अपनी पिक तो पहुंचा जो 2 माह की अवधि के लिए एक बार फिर से इस आदेश को बढ़ा दिया गया।  जिसके बाद 31 जुलाई और फिर 31 अगस्त तक बंदियों के उनके परिजनों से मिलने पर रोक लगा दी गई थी.


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