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अगर स्कूल खुलेंगे तो जानिए सरकारी गाइडलाइंस में और क्या है

प्रतिकात्मक

कोरोना की वजह से मार्च से ही स्कूल-कॉलेज बंद हैं, लेकिन जहां-जहां संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, वहां अब स्कूल-कॉलेज खोल दिये जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से खोलने का आदेश दे दिया है.

गाइडलाइन के अनुसार कोरोना काल में बच्चों की क्लास खुले में लगेंगी. इसके अलावा बच्चे आपस में टिफिन शेयर नहीं कर पाएंगे. इसपर पूरी तरह से पाबंदी होगी. इसके साथ-साथ नोटबुक शेयरिंग पर भी पाबंदी होगी. गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को स्कूल बैग से भी राहत दी जाएगी और सभी स्टडी मटेरियल स्कूल में ही जमा कराये जाएं.

शिक्षा और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्रों को स्कूल में क्लास के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. इसके अलावा पूरी तरह से माता-पिता की सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकेगा. जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं.

जब स्कूल-कॉलेज खुलेंगे तो स्कूल शिक्षकों और ऑफिस स्टाफ को कुछ गाइडलाइन का पालन करना होगा. जहां अधिक स्कूल स्टाफ हैं, वहां शिफ्ट के अनुसार उन्हें बुलाना होगा.

स्कूल में शिक्षकों,स्टाफ और बच्चों सहित सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा कम से कम 6 फीट की दूरी का हर हाल में पालन करना होगा. सभी को समय-समय पर हैंड वॉश करना जरूरी होगा

सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके अनुसार कोरोना काल में अभिभावक बच्चों को स्कूल बस में न भेजकर खुद से ड्रॉप करेंगे. उसी तरह स्कूल स्टाफ के लिए भी यही नियम लागू होंगे.


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