इन दो सहकारी बैंकों पर RBI ने लगाया मौद्रिक जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 26 अक्टूबर को विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए दो सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया. ये दो बैंक हैं वसई विकास सहकारी बैंक, महाराष्ट्र और नागरिक शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, जालंधर, पंजाब. रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि
उसने महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इनमें ऋणों का डूबे कर्ज (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण करना और अन्य निर्देश शामिल हैं.इसके अलावा नागरिक शहरी सहकारी बैंक पर आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक ने उधार खातों में धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों या एनपीए के रूप में ऋण के वर्गीकरण के उसके निर्देशों का पालन नहीं किया है. बैंक ने आरबीआई के उस विशेष निर्देश का भी पालन नहीं किया जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है
कि बैंक के बही-खाते और लाभ-हानि खाते पर उसके कम से कम तीन निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2019 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच के बाद यह खुलासा सामने आया है|
इससे पहले RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. केंद्रीय बैंक 1 अक्टूबर, 2021 के एक आदेश के मुताबिक Paytm Payments Bank Limited पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. RBI ने एक बयान में बताया कि Paytm Payment Bank पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 (PSS Act) के सेक्शन26 (2) के तहत एक अपराध के लिए यह जुर्माना लगाया जा रहा है.