कोरोना में होम्योपैथिक दवाओं को अतिरिक्त इलाज के रूप में अनुमति
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथिक डाक्टरों को को कोविड का इलाज करा रहे मरीजों को दिशानिर्देशों में वर्णित दवाओं को अतिरिक्त दवाओं के तौर पर देने की अनुमति प्रदान की है।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आरएस रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि होम्योपैथिक डाक्टरों द्वारा कोविड मरीजों के लिए अतिरिक्त या एहतियाती इलाज प्रदान करने की अनुमति देने संबंधी मंत्रालय की एडवाइजरी में स्पष्टता का अभाव है।
अधिवक्ता रजत नायर के जरिये दाखिल हलफनामे में आयुष मंत्रालय ने उपरोक्त स्पष्टीकरण दिया। इस पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि कोविड मरीजों को होम्योपैथिक डाक्टरों द्वारा इम्युनिटी बूस्टर के तौर पर रोगनिरोधी दवाएं देने की अनुमति पर वह स्थिति स्पष्ट करेगी। शीर्ष अदालत ने उक्त टिप्पणी केरल हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर कीं।