पटना में 8 साल पहले PM मोदी की रैली में हुए धमाके, 9 आरोपी दोषी करार
भाजपा की हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 27 अक्टूबर यानी बुधवार को एनआईए कोर्ट का फैसला आएगा। आठ साल बाद आने वाले फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। 9 आरोपी दोषी करार,1 नवम्बर को सुनाई जाएगी सजा.
ब्लास्ट के सभी 10 आरोपित अभी बेऊर जेल में बंद हैं। इनमें से पांच को बोधगया ब्लास्ट मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सभी पक्षों की गवाही के बाद एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।
यानी जिस तारीख को घटना हुई थी, उसी तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट तब हुआ था, जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली को संबोधित करने के लिए पटना आए थे।
इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच एनआईए की टीम ने की है। इस कांड का मुख्य आरोपी व साजिशकर्ता हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत दस के खिलाफ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। सभी आरोपितों को बेऊर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है।
इस कांड में एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
अभी 10 आरोपितों के मामले की सुनवाई पूरी हुई है। ब्लास्ट मामले में जुवेनाइल बोर्ड द्वारा एक आरोपित को तीन वर्ष की कैद की सजा पहले ही सुनायी जा चुकी है।