13.08 करोड़ रुपये के ITC को धोखाधड़ी से पास करने के आरोप में GST खुफिया महानिदेशालय रोहतक ने एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की रोहतक क्षेत्रीय इकाई ने (गुरुग्राम आंचलिक इकाई के अंतर्गत) सतिंदर कुमार सिंगला नाम के एक व्यक्ति को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सतिंदर कुमार हिसार का रहने वाला है और वह विभिन्न कंपनियों के ऐसे नकली चालान जारी करने में संलिप्त पाए गया था, जो कंपनियों का सामान के इधर से उधर भेजे बिना ही जारी किए गए। इनकी कर योग्य धनराशि (लगभग) 75 करोड़ रुपये थी। सतिंदर कुमार सिंगला ने ग़लत जानकारी के ज़रिये 13.08 करोड़ रूपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट – आईटीसी भी पास किया है।
सतिंदर ने कुछ खरीदारों के लिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को धोखाधड़ी करके कुछ इस तरह से पास कर दिया था, जिनका वास्तविक उद्देश्य सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना था। इस मकसद को पूरा करने के लिए ये लोग अपने जीएसटी दायित्व का निर्वहन करने के बजाय बाहरी आपूर्ति को पूरा किए बिना ही केवल अपने लाभ के लिए ग़लत प्रविष्टियां दाख़िल करते थे। जांच के दौरान सतिंदर कुमार सिंगला ने कमीशन के ज़रिये अपनी कमाई के लिए सामानों की वास्तविक आवाजाही के बिना ही केवल चालान जारी करने में अपनी भागीदारी को स्वीकार किया है और उसके रिकॉर्ड में नकदी प्रविष्टियों में भी कुछ इस तरह के कमीशन से संबंधित इनपुट मिले हैं।
इस प्रकार सतिंदर कुमार सिंगला ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (सीजीएसटी) 2017 के प्रावधानों के तहत अपराध किए हैं। नतीजतन सतिंदर कुमार सिंगला को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत दिनांक 12.11.2020 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सतिंदर को रोहतक के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष पेश किया गया था। सीजेएम रोहतक ने सतिंदर कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।