Coal Scam: दिलीप रे को 3 साल की जेल, वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थे
नयी दिल्ली : सीबीआई की एक विशेष अदालत (Special CBI Court) ने 21 साल पुराने कोयला घोटाला मामले (Coal Scam Case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray) को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दो और दोषियों को भी तीन साल कैद की सजा (3 years imprisonment) सुनाई गयी है. सजा के साथ-साथ तीनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थे. यह मामला 1999 का है.
इसी मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी दोषी पाये गये थे. उन्हें तीन साल की जेल और 25 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी थी. पूर्व खदान सचिव एच सी गुप्ता को भी तीन साल की जेल और एक लाख रुपये का जुमार्ना की सजा मिली थी. अब दिलीप रे को भी सजा सुना दी गयी है.
मामला झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडिहा कोल माइंस से जुड़ा है. दिलीप रे पर इसके आवंटन में अनियमितता के आरोप लगे थे. इस पूरे मामले में 4 लोग दोषी पाये गये थे. विशेष्ज्ञ न्यायाधीश जस्टिस भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया था. जबकि दो और लोगों को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया गया था. तीनों को आज सोमवार को सजा सुना दी गयी.