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मुंबई का एक व्यापारी 2,100 करोड़ रुपये के फर्जी बील जारी करने पर गिरफतार

माल और सेवा कर विभाग ने मुंबई (GST Mumbai) के एक व्यवसायी को कथित रूप से 2,100 करोड़ रुपये का फर्जी बील जारी करके और 185 करोड़ रुपये का दावा (ITC आईटीसी) जारी कर राज्य को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कथित तौर पर कोई वास्तविक व्यवसाय या उत्पादन किए बिना 2,100 करोड़ रुपये के लिए चालान जारी करने के लिए 30 कंपनियों को भेजा और उसके आधार पर उसने 185 करोड़ रुपये का आईटीसी पास किया।

ITC वह टैक्स बेनिफिट है जो निर्माताओं को GST के लिए मिलता है जो वे सामान की खरीद पर देते हैं। बेईमान व्यापारियों को अक्सर आईटीसी का दावा करने के लिए नकली बिल जारी करने और प्राप्त करने के लिए जाना जाता है, जो स्वचालित रूप से एक फुलाया हुआ कारोबार होता है, जिसके आधार पर वे बैंक ऋण के लिए आवेदन करते हैं। फर्जी फर्मों को पंजीकृत किया जाता है, नकली चालान माल के किसी भी वास्तविक आंदोलन के बिना उत्पादित किया जाता है, और फिर इन चालानों का उपयोग धोखाधड़ी से दावा करने के लिए किया जाता है।

आरोपी की पहचान दिलीपकुमार रामगोपाल टिबरेवाल के रूप में हुई है, जो ऑगस्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताया जाता है; आर्यमन ग्लोबल के निदेशक; शगुन फाइबर के मालिक; और कई अन्य फर्मों।

संयुक्त कर आयुक्त राज्य कर, इन्वेस्टिगेशन-बी के कार्यालय द्वारा जांच में पता चला कि टिबरेवाल ने महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चार फर्मों को पंजीकृत किया। उन्होंने कथित तौर पर अन्य लोगों के नाम पर 26 अन्य कंपनियों को पंजीकृत किया। अधिकारियों ने कहा कि इन 30 कंपनियों के पंजीकरणों का उपयोग करते हुए, टिब्रीवाल ने वास्तव में किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति किए बिना 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बिक्री चालान जारी किए। और फिर वह विभिन्न कंपनियों को 185 करोड़ रुपये से अधिक के नकली आईसीटी में पास कर गया।


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