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ड्राइविंग टेस्ट के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं, टेस्ट भी होगा ऑनलाइन

नई दिल्ली: सड़क और परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और नवीनीकरण के निर्माण के लिए नए दिशानिर्देश लेकर आया है।
ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

इस नए नियम के अनुसार लर्नर का लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यानी आवेदन से लेकर लाइसेंस प्रिंटिंग तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र और दस्तावेजों का उपयोग चिकित्सा प्रमाण पत्र, शिक्षार्थी के लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आत्मसमर्पण और इसके नवीकरण के लिए किया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे दिशानिर्देश लाने के पीछे मकसद यह है कि एक नए वाहन के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा सकता है। पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) का नवीनीकरण अब 60 दिन पहले किया जा सकता है, इसके अलावा, अस्थायी पंजीकरण की समय सीमा भी 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है।

इसके साथ ही, सरकार ने लर्नर के लाइसेंस के लिए प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए हैं। जिसके अनुसार ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी, यह काम घर पर ही ट्यूटोरियल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। यह कदम कोरोना महामारी के समय में बड़ी राहत प्रदान करने वाला है।

मार्च के अंत में, सड़क और परिवहन मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट वागराही जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि पूरे देश में कोरोना की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर, 1 फरवरी 2020 को समाप्त होने वाले इन दस्तावेजों को अगले 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा।

 


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