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SBI की अधिकृत शाखाओं में इलेक्‍टोरल बॉन्ड 2018 की बिक्री

भारत सरकार ने इलेक्‍टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 अधिसूचित कर दी है। देखें राजपत्रअधिसूचना संख्‍या 20 दिनांक 02 जनवरी, 2018 स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्टोरल बॉन्ड किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं (जैसा कि राजपत्र अधिसूचना की मद संख्‍या 2 (डी) में परिभाषित है),

जो भारत का नागरिक है या भारत में शामिल या स्थापित है। कोई भी एक व्यक्ति चुनावी बांड खरीद सकता है, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से। जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 (1951 का 43) की धारा 29एके तहत केवलपंजीकृत राजनीतिक दल और जिसनेसंसद या विधान सभा के लिए हुए पिछले चुनाव में एक प्रतिशत से कम मत हासिल नहीं किए थे, इलेक्‍टोरल बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है।

भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दृष्टिकोण से ‘अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन)’ प्राप्‍त कर लिया है, देखें इस संबंध में पत्र संख्‍या 437 / 6 / सीजी / एलए-मल्‍टी / ईसीआई /एलईटी / एफयूएनसीटी / एमसीसी / 2021 दिनांक 17 मार्च , 2021 :

i)  चुनाव के दौरान किसी भी सार्वजनिक भाषण या प्रेस के जरिये या सार्वजनिक भाषण के दौरान कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता इस संदर्भ में कोई जिक्र नहीं कर सकता; तथा

ii) निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के उपयुक्‍त प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)ने, बिक्री के XVI चरण में, अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (संलग्न सूची के अनुसार) को 01.04.2021 से 10.04.2021 तकइलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने और उन्‍हें भुनाने के लिए अधिकृत किया है।

इस बात पर गौर किया जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और वैध भुगतान अवधि समाप्त होने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जमा होने पर किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड उसी दिन खाते में जमा हो जाएंगे।


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