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GSTR-9 और GSTR-9C भरने की नियत तिथि बढ़ाकर 31.03.2021 की गई

उल्लेखनीय है कि सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत धारा 44 में, सीजीएसटी नियमों में नियम 80 के साथ पढ़े जाने वाले, निर्दिष्ट वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9 सी) भरने की नियत तिथि अधिसूचना संख्या केंद्रीय कर 95/2020 तिथि 30.12.2020 के माध्यम से पहले दिनांक 31.12.2020 से बढ़ा कर 28.02.2021 की गई थी।

इस समय सीमा को पूरा करने में करदाताओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी को प्रस्तुत करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाकर 31.03.2021 करने का निर्णय लिया है।

करदाताओं को सूचित करने के लिए यह प्रेस नोट जारी किया जा रहा है ताकि वे तदनुसार अपनी रिटर्न फाइलिंग की योजना बना सकें। इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी की जा रही है।


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